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पैन-आधार लिंक नहीं, तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से निकासी बंद: सेबी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सावधान करते हुए कहा अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं कराए, तो म्यूचुअल फँड से निकासी बंद हो जाएगी। इसके बाद निवेश नहीं कर सकेंगे। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी म्यूचुअल फंड खाते से ट्रांजेक्शन के लिए एक अक्तूबर 2021 से पैन और आधार का लिंक होना जरूरी होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं।