नेताओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड अखबार-टीवी में दिखाना जरूरी - SC
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि उसका प्रत्याशी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे। साथ ही हर प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के बाद अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी कम से कम 3 बार अखबारों-टीवी में देनी होगी। निर्वाचन आयोग SC के आदेश के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की घोषणा के लिए नया फॉर्मैट तैयार करेगा। अब पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी।
