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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, पति की एक-तिहाई सैलरी पत्नी को भी मिले

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि- तलाकशुदा पति का अपने पति की 30% सैलरी में हिस्सा होगा। जोकि पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आमदनी के बंटवारे का फॉर्म्युला तय है। इसके तहत नियम है कि अगर कोई और निर्भर नहीं हो तो पति की कुल सैलरी के 2 हिस्से पति के पास और 1 हिस्सा पत्नी को दिया जाएगा।