सोशल मीडिया पर केंद्र ने कंसा शिकंजा, IT Act-79 में होने जा रहा बदलाव
Kapil Chauhan
News Editor
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केंद्र के IT Act-79 में संशोधन के तहत अब से फेसबुक, गूगल, ट्विटर, याहू, वॉट्सऐप जैसी इंटरमीडियरी को कंपनीज ऐक्ट के तहत भारत में एक रजिस्टर्ड एंटिटी रखनी होगी और खुद के प्लेटफॉर्म की निगरानी भी रखनी होगी। कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर मेसेज की जांच कर उसकी रिपोर्ट देनी होगी। देश की सुरक्षा, साइबर सिक्यॉरिटी या किसी अपराध की जांच, नियंत्रण या रोकथाम से जुड़े केसों में ऐसा करना होगा।
