आर के पचौरी के खिलाफ तय होंगे यौन शोषण के आरोप
Kapil Chauhan
News Editor
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दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी के खिलाफ दायर मामले में छेड़छाड़ के आरोप तय करने का आदेश दिया है। पचौरी पर सहकर्मी द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। हालांकि, कोर्ट ने पचौरी को कुछ अन्य धाराओं से बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने IPC की धारा 354, धारा 354A और धारा 509 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 2015 को पचौरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
