सिटिजन अमेंडमेंट बिल के तहत नागरिकता को लेकर नियम में होंगे ये बदलाव
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सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया जिसके तहत देश में आए शरणार्थियों को मिलने वाली नागरिकता को लेकर नियम बदल जाएंगे| सिटिजन अमेंडमेंट बिल के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी और नागरिकता पाने के लिए अब 11 नहीं कम से कम 6 साल का वक्त बिताना होगा|