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बीमा कंपनिया करेंगी 30 दिन में डेथ क्लेम सेटलमेंट नहीं तो देनी होगी ब्याज

Shortpedia

Content Team

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बीमा कंपनी को मृत्यु की स्थिति में 30 दिनों के भीतर क्लेम सेटलमेंट करना होगा.अगर आगे जांच की जरूरत है तो भी यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी.अगर बीमा कंपनी तय समय में क्लेम का भुगतान नहीं कर पाती है तो उसे अंतिम तारीख के बाद 2 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.