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यूपी कर्मचारियों पर गिरी गाज, रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटकर हुई 58

Deeksha Mishra

News Editor
Image Credit: Aaj tak

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया है. कोर्ट ने 2001 की राज्यपाल की अधिसूचना को अमान्य करार देते हुए, सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 साल कर दिया है. वहीं हाई कोर्ट की बेंच ने याची ओम प्रकाश तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही आदेश दिया कि 30 सितंबर 2012 के शासनादेश का लाभ ओम प्रकाश तिवारी को नहीं मिलेगा. बता दें कि राज्य कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान पा रहे हैं.