अब पराठा खाने पर आपको भरना पड़ेगा 18 फीसदी जीएसटी, एएआर ने किया लागू
Deeksha Mishra
News Editor
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हालिया बेंगलौर स्थित आईडी फ्रेश फूड्स ने पूछा था कि रोटी और मालाबार पराठा को चैप्टर 1905 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसके जवाब में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने रोटी और पराठा को एक वर्ग का न मानते हुए। जीएसटी का नियमन करते हुए पराठे को 18% के स्लैब में रखा है। मतलब यह कि भोजनालयों में रोटी पर लगने वाला जीएसटी 5 फीसदी होगा लेकिन पराठे पर 18% का टैक्स देना होगा।
