चंदा और उनके पति को नहीं मिली अंतरिम राहत, स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति मिली
Kapil Chauhan
News Editor
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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, सीबीआई कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को सीबीआई हिरासत में स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति दी। धूत को इंसुलिन लेने में मदद करने के लिए एक अटेंडेंट के जाने की अनुमति भी दी।
