बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर की बर्खास्तगी को प्रथमदृष्टया वैध माना
Kapil Chauhan
News Editor
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी को सही माना है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ हेतू उनका अंतरिम आवेदन भी कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि चंदा 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने में हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें उन्होंने अगर शेयरों का कोई सौदा किया है, तो जानकारी देनी होगी।
