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कैशलैस ATM वाले बैंकों को भरना होगा जुर्माना, RBI ने जारी किया निर्देश

Deeksha Mishra

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कई बार आप इमरजेंसी में ATM से पैसे निकालने जाते हैं लेकिन ATM में कैश नहीं होता है. ऐसे में गुस्सा आता है लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इस परेशानी को समझते हुए RBI ने एक नया नियम लागू किया है. जिसके तहत अगर 3 घंटे से ज्यादा समय तक किसी बैंक का ATM कैशलैस रहेगा तो उस बैंक को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा.वहीं इस कदम से ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को काफी सहूलियत मिलेगी.