6 अक्तूबर के बाद ऐसे कारोबारी नहीं कर सकेंगे आयात-निर्यात
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: mygov
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्देश दिए कि उन आयातकों और निर्यातकों को 6 अक्टूबर से निष्क्रिय माना जाएगा जिनका कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं हुआ। ये कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। दरअसल, आईईसी एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा जारी होने वाले इस कोड के बिना कोई भी व्यापारी आयात-निर्यात नहीं कर सकता।
