दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो सीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी
Kapil Chauhan
News Editor
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो की 14 संस्थाओं को बैंक खातों की शेष राशि बनाए रखने की शर्त पर अपने जमे हुए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के दौरान दिखाए गए थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कंपनियों को इस संबंध में हर 48 घंटे में ईडी को पूरा विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
