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दिल्ली HC का आदेश, 10 सितंबर तक कलानिधि मारन को 100 करोड़ दे SpiceJet

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Twitter

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को 10 सितंबर तक कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपये चुकाने के लिए आदेश दिया। स्पाइसजेट ने अदालत को बताया कि यदि वे दिवालिया हुए तो किसी को फायदा नहीं होगा। न्यायालय ने कहा- अजय अगर राशि चुकाने में विफल रहते हैं तो स्पाइसजेट की संपत्तियां कुर्क कर ली जाएँगी। 11 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।