दिल्ली HC का आदेश, 10 सितंबर तक कलानिधि मारन को 100 करोड़ दे SpiceJet
Kapil Chauhan
News Editor
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को 10 सितंबर तक कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपये चुकाने के लिए आदेश दिया। स्पाइसजेट ने अदालत को बताया कि यदि वे दिवालिया हुए तो किसी को फायदा नहीं होगा। न्यायालय ने कहा- अजय अगर राशि चुकाने में विफल रहते हैं तो स्पाइसजेट की संपत्तियां कुर्क कर ली जाएँगी। 11 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।