बिना फॉर्म-16 के आयकर रिटर्न भर सकते हैं कर्मचारी
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Shortpedia
आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 है। ऐसे में फॉर्म-16 के बिना आईटीआर दाखिल करने के लिए जरूरी है कि संबंधित वित्त वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से होने वाली आय की गणना करें। अपने वेतर पर कटे टीडीएस की जानकारी के लिए फॉर्म-26एएस देखें। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जितना टैक्स आपकी सैलरी स्लिप में है और जितना फॉर्म-26एएस में दिख रहा है, वह समान है।
