बदलने वाले हैं प्राकृतिक आपदाओं के लिए गाड़ियों के बीमा नियम
Gaurav Kumar
News Editor
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बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को आदेश देते हुए ये कहा है कि ' बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।बता दें कि ग्राहकों को यह सुविधा 1 सितंबर 2019 को अथवा उसके बाद उपलब्ध होगी। यह रिन्यू उसी बीमा कंपनी अथवा दूसरी बीमा कंपनी से भी कराया जा सकेगा।
