2.5% से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हालिया जारी गाइडलाइन में सेबी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स 2.5% से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। एडवाइजर्स अपने ग्राहकों से दो तरीकों से फीस ले सकेंगे। प्रबंधन के अधीन संपत्ति के मामले में सभी सेवाओं पर प्रति ग्राहक सालाना अधिकतम 2.5% और फिक्स्ड शुल्क मामलों में सालाना प्रति ग्राहक 1.25 लाख रुपये से ज्यादा वसूली नहीं की जा सकेगी। सेबी के नए निर्देश 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।