इस दशा में लॉकर को नुकसान पहुंचे तो जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती- आरबीआई
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
बैंक लॉकर्स में चोरी-डकैती, फ्रॉड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआई ने कहा कि अगर भूकंप, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर को नुकसान होता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती है। हालांकि गलती या धोखाधड़ी, चोरी-डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी स्थितियों में बैंक को हर्जाना भरना पड़ेगा।