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सुप्रीम कोर्ट से स्पाइसजेट को झटका, पूर्व प्रमोटर को करना होगा पूरा भुगतान

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: equitypandit

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान के लिए और समय देने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बिजनेस कम्युनिटी में कमर्शियल एथिक्स को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। यह 7 साल पुराना मामला शेयर ट्रांसफर विवाद से जुड़ा है।