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1 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों में दिखेगा नया बदलाव, मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट

Deeksha Mishra

News Editor
Image Credit: shortpedia

खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिये एक अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है यानि कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की 'बेस्ट बिफोर डेट' प्रदर्शित करनी होगी।