विज्ञापन में गलत जानकारी दी तो 5 साल की जेल, 50 लाख तक का जुर्माना, सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी निर्धारित
Kapil Chauhan
News Editor
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नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सरकार ने भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इससे जुड़े सेलेब्रिटीज़ पर नकेल कसी। भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर धारा 21 के तहत कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत जुर्माना 50 लाख हो सकता है। 5 साल की जेल संभव है। सेलिब्रिटी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख का जुर्माना लग सकता है।
