आर्य समाज का मैरिज सर्टिफिकेट गैरकानूनी, SC बोला- यह अथॉरिटीज का काम
Kapil Chauhan
News Editor
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हालिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज में शादी करने वालों के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी बताया है। मध्य प्रदेश के एक मामले में अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विवाह प्रमाण पत्र देना आर्य समाज का काम नहीं है। यह अथॉरिटीज का काम है। असली सर्टिफिकेट दिखाओ।
