राइड कैंसिल करने पर ऑटो-कैब ड्राइवर को लगेगा भारी जुर्माना
Kapil Chauhan
News Editor
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तमिलनाडु सरकार ने कैब और ऑटो से सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। नए नियम के तहत अगर कोई कैब या ऑटो यात्रियों को ले जाने से मना करता है या राइड कैंसिल करता है, तो उसे 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में यह संशोधन किया जाएगा।
