भय्यू जी महाराज आत्महत्या मामला: कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिष्या पलक समेत तीन को 6-6 साल की सजा
Kapil Chauhan
News Editor
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इंदौर कोर्ट ने भय्यू जी महाराज आत्महत्या मामले में तीन लोगों को दोषी माना। कोर्ट ने मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या पलक को दोषी मानते हुए तीनों को 6-6 साल की सजा सुनाई। भय्यू जी महाराज ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 12 जून 2018 को आत्महत्या की। ये तीनों आरोपी जनवरी 2019 में गिरफ्तार हुए थे। तब आरोप थे कि तीनों उनका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे थे।