पंजाब, बंगाल और असम में अब 50 किलोमीटर तक गिरफ्तारी और तलाशी कर सकेंगे BSF अधिकारी
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गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। अब BSF के अधिकारी इन राज्यों में देश की सीमा से लगते 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकेंगे। यानी 50 किलोमीटर के दायरे में अब BSF के अधिकार पुलिस के लगभग बराबर हो जाएंगे। पंजाब और पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों की सरकार देखते हुए गृह मंत्रालय के इस कदम पर विवाद हो सकता है।