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बिना सुबूत नहीं दे सकते नमाज की जगह का दर्जा, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका SC में खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने राजस्थान के वक्फ बोर्ड की हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि, सुबूत के अभाव में एक जर्जर दीवार या चबूतरे को नमाज अदा करने के लिए धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दे सकते। वक्फ बोर्ड के मुताबिक, दीवार व चबूतरा मस्जिद के हिस्से हैं, जहां पुराने समय में मजदूर नमाज अदा करते थे।