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कोरोना माता मंदिर को गिराने का मामला: न्यायालय ने याचिका खारिज की, प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ मिलकर निर्मित ‘कोरोना माता मंदिर’ को ध्वस्त किये जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’ बताते हुए खारिज कर दी है। बता दें न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है।