कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए न्यूनतम आयु 21 साल करने पर केंद्र से जनवरी तक मांगा जवाब
Kapil Chauhan
News Editor
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए न्यूनतम आयु 21 साल करने पर केंद्र से जनवरी तक जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने कहा कि मामला तीन मंत्रालयों से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट से कुछ समय की मोहलत की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते तक स्थगित की। अगली सुनवाई पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को अपना पक्ष रखना होगा।
