सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप में अखबारों की पीडीएफ सर्कुलेट करना गैरकानूनी, हो सकती है कार्यवाही
Kapil Chauhan
News Editor
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अब इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने साफ कहा है कि अनाधिकृत तरीके से ई-पेपर को कॉपी करके उसे पीडीएफ के जरिए सर्कुलेट करना दंडनीय अपराध है। साथ ही सोशल मीडिया पर यह सामग्री सर्कुलेट करना भी गैरकानूनी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर यह सामग्री सर्कुलेट होती है तो एडमिन को दोषी मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आईएएस ने अखबारों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
