सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: खारिज नहीं की जा सकती मृतक के करीबियों की गवाही
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक से जुड़े करीबी रिश्तेदारों या इच्छुक गवाहों को किसी मामले में गवाही के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कानून भी ऐसे गवाहों को अयोग्य नहीं ठहराता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिला पर ज्यादातर क्रूरता की घटना उसी घर की चारदीवारी में होती है, जहां पर किसी निष्पक्ष गवाह के मिलने की संभावना न के बराबर होती है।