कोर्ट ने क्वींसलैंड में सिख छात्रों को स्कूल में कृपाण ले जाने की इजाजत दी
Kapil Chauhan
News Editor
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ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने स्कूल परिसर में सिख छात्रों के कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया। क्वींसलैंड की प्रमुख अदालत ने कमलजीत कौर अठवाल की याचिका की यह फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने पिछले साल राज्य सरकार के फैसले को चुनैती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि प्रतिबंध कृपाण के साथ भेदभाव करता है।