दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को दी 23 हफ्ते के गर्भपात की अनुमति
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 31 वर्षीय महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर रहा था कि वो अपने पति से अलग हो गई है, इसलिए उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। महिला की याचिका पर कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन करने का आदेश देते हुए गर्भपात के सुरक्षित होने या न होने की रिपोर्ट मांगी थी।