x

मैरिटल रेप केस में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Daily Guardian

भारत में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप केस में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। महिलाओं की यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता ना कहने के अधिकार से कोई समझौता नहीं हो सकता। हम किसी प्रावधान को इसलिए रद्द नहीं कर सकते क्योंकि उसे अन्य देशों में भी रद्द किया गया।