किशोर अपराधियों की उम्र निर्धारण की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करें: दिल्ली हाईकोर्ट
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, 'अपराध की जांच कर रहे अधिकारी किशोर अपराधियों की उम्र निर्धारण की प्रक्रिया हर हाल में 15 दिन के अंदर पूरी करें। जांच अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि किशोर के संबंध में आदेश के बाद 15 दिन के भीतर अस्थि पंजर परीक्षण की रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर दी जाए।' जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भामबानी ने आदेश दिया।