गुजरात दंगों के पीड़ित को 25 साल बाद मिलेगा 49,000 रुपये का मुआवजा: कोर्ट
Kapil Chauhan
News Editor
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गुजरात के अहमदाबाद में 1992 के सांप्रदायिक दंगों के एक पीड़ित को 25 साल बाद मुआवजा मिलेगा। अदालत ने दर्द और गोली लगने के कारण हुई पीड़ा के लिए गुजरात सरकार से पीड़ित को 49,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीड़ित को आदेश के 30 दिन के भीतर मुकदमा दायर करने की तारीख से 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज के साथ 49,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
