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वाहन दुघर्टना मामले में HC ने कहा- मूल निवास स्थान पर भी केस कर सकता है पीड़ित

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पंजाब एवं हरियाणा HC में मोटर दुर्घटना में दावे के एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रभावित पक्ष जिस स्थान पर रहता है वो वहां के MACT के सामने क्लेम के लिए केस दायर कर सकता है, चाहे दुर्घटना किसी अन्य राज्य में ही क्यों न घटी हो। कोर्ट ने चंडीगढ निवासी बीना गर्ग व प्रेम सागर गर्ग की एक याचिका पर सुनवाई की।