सीआरपीएफ कर्मी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने किया खारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: nbt
सीआरपीएफ कर्मी संजय की साथी कर्मियों की हत्या वाले मामले में जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 18 बटालियन सीआरपीएफ के जवान संजय ने अपनी इंसास राइफल से 24 दिसंबर 2011 को अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसमें कई जवान घायल हो गए। संजय दस साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि किसी को सजा मिल जाए तो उसे निर्दोष बताने का कोई आधार नजर नहीं आता।