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पार्लर में बिकने वाली आइसक्रीम पर अब 18% जीएसटी लगेगा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: news18

पार्लर या आउटलेट पर बिकने वाली आइसक्रीम पर 18% जीएसटी लगेगा। बढ़े टैक्स पर आइसक्रीम पार्लर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहले आइसक्रीम पर 5% जीएसटी था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। सर्कुलर के मुताबिक, विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। होटल, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा वसूले गए कैंसिलेशन चार्ज पर उसी दर से जीएसटी लगेगा जो मूल सेवा पर है।