x

दिल्ली में गैर-जरूरी दुकानें खुलीं तो होगी कार्यवाही, रद्द होगा लाइसेंस

Gaurav Kumar

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने रेस्ट्रॉन्ट, जिम और स्पा के बाद सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी आगामी आदेश तक बंद करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं सभी अफसरों को आदेश दिया है कि इस नियम का उलंघन करने वालों कि दुकान का लाइसेंस रद्द कर दुकानें सील की जाए। इस दौरान केवल केमिस्ट शॉप, ग्रॉसरी शॉप और खाने-पीने की दुकानें ही खुलेंगी।