हाईकोर्ट ने कहा- कश्मीरी पंडितों की श्रेणी में नहीं आ सकते अन्य हिंदू समुदाय
Kapil Chauhan
News Editor
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जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीर में रह रहे उन हिंदुओं की याचिका खारिज की, जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार के अवसर देने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जो पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया है, उसे कश्मीर में रह रहे क्षत्रिय, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति के लोगाें को नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में सरकार ने बाकायदा एसआरओ जारी कर कश्मीरी पंडित समुदाय को परिभाषित किया है।