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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के छात्र को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कानून की पढ़ाई करने वाले सुप्रित दिवाते को पुलिस ने बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के अंकली के बाजार में गिरफ्तार कर लिया। उसे हथकड़ी पहनाई और उसकी परेड निकाली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपित को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट को उसकी याचिका सही लगी और 6 हफ्ते में उसे 2 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश राज्य सरकार को दिए।