एनआईए कोर्ट ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका
Kapil Chauhan
News Editor
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केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए द्वारा पेश सबूतों के आधार पर विशेष कोर्ट ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज की। बता दें पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे। एनआईए ने कहा- स्वप्ना ने जानबूझकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन किया है।
