x

केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी: एकल मां के बच्चों से न मांगा जाए पिता का विवरण

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो अविवाहित या एकल मां के बच्चों के जन्म पंजीयन के लिए अलग फॉर्म जारी करे। सुविधा उन बच्चों को मिलेगी जो सहायक प्रजनन तकनीक के जरिए जन्मे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों के जन्म पंजीयन फॉर्म में पिता का विवरण न मांगा जाए। कोर्ट का ये फैसला एकल मां के आत्मसम्मान को बनाए रखने में आवश्यक कदम है।