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पानी की बंद बोतल की कीमत पर दो माह में फैसला करे पीठ: केरल हाईकोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मनिकुमार और न्यायाधीश शाजी पी चैले की एकल पीठ को निर्देश दिया कि वह पानी की बंद बोतल की कीमत को लेकर दायर याचिका पर दो महीने में निर्णय करें। बता दें पीठ ने 15 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार द्वारा पानी की बंद बोतल को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखने और कीमत 13 रुपये तय करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी।