केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी: दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना भी विवाह का पंजीकरण संभव
Kapil Chauhan
News Editor
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विशेष विवाह अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना भी फेसियल रिकॉग्निशन और बायोमीट्रिक जैसी तकनीक के जरिए विवाह का पंजीकरण किया जा सकता है। बता दें केरल हाई कोर्ट ने केंद्र के अधिवक्ता से इस संबंध में पक्षकारों की पहचान के लिए फेसियल रिकॉग्निशन व अन्य तकनीकों के इस्तेमाल पर केंद्र से नीतिगत निर्देश लेने के लिए कहा।
