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मद्रास हाईकोर्ट का आदेश: पत्नी से झगड़ा होने पर पति को छोड़ना होगा घर

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Indian Express

एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरएन मंजुला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर पति की वजह से घरेलू शांति भंग होती है तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने एक व्यापारी पति को अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर कहीं और आवास तलाशने को कहा। वकील पत्नी ने शादी को भंग करने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी।