x

मद्रास हाईकोर्ट से पादरी को राहत नहीं, 'भारत माता' और 'भूमा देवी' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी है अपराध

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कन्याकुमारी जिले के अरुमानई में पिछले साल 18 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान एक अपमानजनक और भड़काऊ भाषण के लिए पादरी पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 'भारत माता' और 'भूमा देवी' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी आईपीसी के तहत अपराध है। पादरी को राहत नहीं मिली।