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सरकारी दफ्तर में मोबाइल के इस्तेमाल पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Indian Express

मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालय के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल और वीडियो बनाने को "गंभीर कदाचार" करार दिया है। कोर्ट ने साथ ही तमिलनाडु सरकार को कामकाजी घंटों में इनके उपयोग को विनियमित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम ने इस संबंध में निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।