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मराठा कोटा 'असंवैधानिक', SC ने रद्द किया कानून

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने आज मराठा कोटा रद्द कर दिया। SC ने कहा- मराठा कोटा 50% से अधिक नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमें इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने का कारण नहीं मिला।' अदालत ने फैसले में ये स्पष्ट किया मराठा समुदाय को शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर पर पिछड़ा नहीं घोषित किया जा सकता।